Dehradun: अब बिना लाइसेंस के डॉगी घुमाने पर लगेगा जुर्माना, मुकदमा भी हो सकता है दर्ज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Mon, 04 Jan 2021 07:43 PM IST
डॉगी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
– फोटो : Pixabay
पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
ख़बर सुनें
सार
- दूसरी बार पांच हजार और तीसरी बार मुकदमा दर्ज कराएगा नगर निगम
- अगले सोमवार से चलेगा शहर में अभियान, चार टीमें गठित
विस्तार
अगले सोमवार (11जनवरी) से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान अगर कोई भी बिना लाइसेंस के डॉगी घुमाता मिला तो उस पर जुर्माना लगेगा। इसके तहत पहली बार में 500 और दूसरी बार में पांच हजार जुर्माना लगेगा। तीसरी बार निगम संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा।
बता दें कि नगर निगम काफी समय से डॉगी पालने वालों से लाइसेंस लेने की अपील कर रहा है। शहर में ज्यादातर लोग लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर लोग सुबह-शाम अपने डॉगी को लेकर घूमने निकलते हैं, जो इधर-उधर गंदगी फैलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ निगम जुर्माने की कार्रवाई करेगा।
इसके तहत शहर में कहीं भी डॉगी घुमा रहे लोगों से निगम की टीमें लाइसेंस दिखाने को कहेंगी। जिन लोगों ने अब तक अपने पालतू डॉगी का लाइसेंस नहीं बनाया, उन पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र तिवारी ने बताया कि लोगों से कई बार लाइसेंस बनवाने को कहा गयाहै, लेकिन ज्यादातर लोग मान नहीं रहे हैं। ये डॉग शहर की सड़कों, गलियों को गंदा करते हैं।
दो सौ रुपये में बनता है लाइसेंस
नगर निगम पालतू डॉगी के लिए लाइसेंस मात्र दो सौ रुपये में बनाता है। इसके बावजूद लोग लाइसेंस बनाने को तैयार नहीं हैं। हजारों रुपये कीमत का डॉगी पाल रहे ज्यादातर लोग भी दो सौ रुपये का लाइसेंस लेने से बच रहे हैं। अभी तक ज्यादातर उन्हीं लोगों ने डॉगी के लाइसेंस लिए हैं, जो इनकी ब्रिडिंग और खरीदने-बेचने का काम करते हैं।