अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Updated Wed, 13 Jan 2021 04:39 PM IST
मीट की दुकानें – फोटो : अमर उजाला
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बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बाद अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आदेश जारी कर मांस की खरीद-बिक्री व प्रॉसेस चिकन के स्टोरेज पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। यदि रेस्टोरेंट और होटलों में अंडे और पोल्ट्री मीट आधारित व्यंजन परोसे गए तो मालिकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने आदेश जारी किया है कि सभी मीट की दुकानों, मीट प्रॉसेसिंग इकाइयों व किसी भी अन्य स्थान पर जीवित मुर्गा व मुर्गियां आदि रखने, उनका क्रय-विक्रय करने तथा उनके मांस की प्रॉसेसिंग, पैकेजिंग व बिक्री करने पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध है।
निगम ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोग इस आदेश का पूर्णरूप से पालन करें। अन्यथा क्षेत्रीय उप-निदेशक(पशु चिकित्सा सेवा विभाग) द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और बिना सूचना दिए उनका व्यापार लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही निगम ने पक्षियों की असामान्य मृत्युदर की घटना की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-23890318 जारी किया है।
बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बाद अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आदेश जारी कर मांस की खरीद-बिक्री व प्रॉसेस चिकन के स्टोरेज पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। यदि रेस्टोरेंट और होटलों में अंडे और पोल्ट्री मीट आधारित व्यंजन परोसे गए तो मालिकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने आदेश जारी किया है कि सभी मीट की दुकानों, मीट प्रॉसेसिंग इकाइयों व किसी भी अन्य स्थान पर जीवित मुर्गा व मुर्गियां आदि रखने, उनका क्रय-विक्रय करने तथा उनके मांस की प्रॉसेसिंग, पैकेजिंग व बिक्री करने पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध है।
निगम ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोग इस आदेश का पूर्णरूप से पालन करें। अन्यथा क्षेत्रीय उप-निदेशक(पशु चिकित्सा सेवा विभाग) द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और बिना सूचना दिए उनका व्यापार लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही निगम ने पक्षियों की असामान्य मृत्युदर की घटना की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-23890318 जारी किया है।